यह आवेदन जनहित याचिका (पीआईएल) के तौर पर दाखिल की गई है जिसे उच्च न्यायालय ने 16 दिसंबर 2012 को चलती बस में युवती से बलात्कार के बाद महिला सुरक्षा के मुद्दे पर शुरू किया था। याचिका में यह भी कहा गया है कि इस साल शहर के पुलिस थानों के अंदर कई मौतें हुई हैं और कहा गया है कि चालू सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी को निवारक के तौर पर आवश्यक कर दिया जाना चाहिए। (भाषा)