जेल में बंद JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद को झटका, नहीं मिली जमानत

गुरुवार, 24 मार्च 2022 (14:18 IST)
नई दिल्ली। फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने जमानत देने से गुरुवार को इंकार कर दिया है। खालिद गिरफ्तारी के बाद से जेल में ही बंद है।
 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने 3 मार्च को खालिद और अभियोजन पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान आरोपी ने अदालत से कहा था कि अभियोजन पक्ष के पास उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सबूतों का अभाव है।
 
खालिद और कई अन्य लोगों के खिलाफ फरवरी 2020 के दंगों के सिलसिले में आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हो गए थे। फरवरी 2020 में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी।
 
Koo App
A Delhi court on Thursday, 24 March, dismissed the bail plea of Umar Khalid, an accused in a larger conspiracy case related to North East Delhi violence of February 2020.
 
- Prasar Bharati News Services (@pbns_india) 24 Mar 2022
खालिद के अलावा, कार्यकर्ता खालिद सैफी, जेएनयू छात्रा नताशा नरवाल व देवांगना कालिता, जामिया समन्वय समिति की सदस्य सफूरा जरगर, आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व निगम पार्षद ताहिर हुसैन और कई अन्य लोगों के खिलाफ भी यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था।

वेबदुनिया पर पढ़ें

सम्बंधित जानकारी