DelhiOrdinanceBill : दिल्ली सर्विस बिल संसद के दोनों सदन से पास हो गया। राज्यसभा में सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पर लंबी बहस, चर्चा और गृहमंत्री अमित शाह के जवाब के बाद उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने सोमवार रात 10 बजे इस पर वोटिंग शुरू कराई। दिल्ली के मुख्यंमत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे भारत के लोकतंत्र के लिए "काला दिन" है। गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक का बचाव करते हुए कहा कि प्रस्तावित विधान का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में प्रभावी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदान करना है।
पर्ची के इस्तेमाल से वोटिंग : ऑटोमैटिक मशीन खराब होने के कारण वोटिंग के लिए पर्ची का इस्तेमाल किया गया। बिल के समर्थन में 131 वोट पड़े, जबकि विपक्ष के खाते में केवल 102 का नंबर ही दर्ज हो पाया। लोकसभा में 3 अगस्त को ध्वनिमत से यह बिल पास हो गया था। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह बिल कानून बन जाएगा।
क्या बोले केजरीवाल : राज्यसभा में दिल्ली से संबंधित विधेयक पारित होने के तुरंत बाद, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि यह भारत के लोकतंत्र के लिए 'काला दिन' है और भाजपा नीत केंद्र सरकार पर पिछले दरवाजे से सत्ता 'हथियाने' की कोशिश करने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने यह भी कहा कि यह दिल्ली के लोगों के मताधिकार का 'अपमान' है।
संसद ने सोमवार को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 विधेयक पारित कर दिया, जो दिल्ली सरकार में नौकरशाही पर केंद्र सरकार को नियंत्रण देता है। राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में 131 और विरोध में 102 वोट पड़े।