सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पुरानी स्थिति बहाल नहीं होगी। अदालत ने कहा कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री नहीं बहाल नहीं किया जा सकता। अयोग्यता पर फैसला देने का अधिकार स्पीकर के पास है। उन्होंने कहा कि स्पीकर के पास यह तय करने का अधिकार कि 2 गुटों में राजनीतिक दल कौन सा है। विधायकों के मामले से सदन पर असर नहीं। अदालत इस मामले में कोई फैसला नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग फैसला देने के लिए स्वतंत्र है।