मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, गिल को केंद्रीय सिविल सेवा नियमों की धारा 10 के तहत निलंबित कर दिया गया है। इसके तहत नियुक्ति प्राधिकारी किसी सरकारी अधिकारी को उन मामलों में निलंबित कर सकता है, जहां व्यक्ति के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है।
वर्तमान में, गिल डीजीसीए में एयरोस्पोर्ट्स निदेशालय में निदेशक हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बयान में कहा कि कदाचार के प्रति कतई न सहन करने (जीरो टॉलरेंस) की नीति है। ऐसे किसी भी मुद्दे से हमेशा कानून के अनुसार कठोरतम तरीके से निपटा जाएंगे।