उल्लेखनीय है कि ये सीटें 24 अप्रैल को रिक्त हुई हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने की संवैधानिक अनिवार्यता को देखते हुए आयोग ने यह फ़ैसला किया है। आयोग के इस फ़ैसले से ठाकरे के लिए वाया विधान परिषद, विधायक बनने का रास्ता साफ़ हो जाएगा।