अधिकारियों ने कहा कि जुलाई में दी गई दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि नीति में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम 1991, कामकाज के नियम 1993, दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 और दिल्ली आबकारी नियम 2010 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन पाया गया है।