एक अधिकारी ने कहा कि पहले मसौदे पर चुनाव आयोग ने सलाह दी है कि ऐसा कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाए जो मतदाताओं को प्रभावित करने वाला हो। जाहिर तौर पर लोगों को प्रक्रियाओं से अवगत कराना होगा, इसलिए आयोग ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है। आयोग ने सलाह दी है कि जीएसटी की दर कटौती पर विज्ञापन 14 दिसंबर को मतदान का दूसरा चरण पूरा होने के बाद ही जारी किए जा सकते हैं।