नोट बदलने को लेकर लोगों में कई प्रकार के संशय हैं। कौनसे नोट बदलने हैं, कौनसे नहीं। नोटों की पहचान कैसे की जाए। अगर कोई बैंक नोट लेने से मना कर दें तो क्या करें। आखिर सरकार इन नोटों को क्या बदलना चाहती है। इन्ही सारे सवालों के जवाब जानिए इस खबर में।
नोट बदलने से मना नहीं कर सकती हैं बैंकें : पहली बात तो यह है कि कोई भी बैंक नियमानुसार कोई भी बैंक नोट को बदलने व वापस लेने से मना नहीं कर सकती। बैंकों को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि बैंक में 2005 के पहले के नोटों को तुरंत स्वीकार किया जाए और इनको दोबारा जारी न किया जाए। बैंकों को इन नोंटों को सीधे आरबीआई को वापस करने के निर्देश दिए गए हैं।