न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय विशेष पीठ ने पेशे से वकील शर्मा की याचिका की त्वरित सुनवाई से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि ये पुराने कानून हैं और उसे शीतकालीन छुट्टी के दौरान इस मामले की त्वरित सुनवाई करने की जरूरत नहीं नजर आ रही है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जब आम आदमी से कर वसूला जाता है तो राजनीतिक दलों को आयकर से छूट क्यों दी जाती है? (वार्ता)