यह निर्णय चिकित्सा प्रतिष्ठान के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली की याचिका के बाद आया, जिन्होंने कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान कथित वित्तीय कदाचार की प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जांच कराने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज ने सीबीआई को 3 सप्ताह के भीतर जांच संबंधी प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।