नई दिल्ली। रेलवे परिसर और ट्रेनों में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, क्योंकि रेलवे ने अब इसे रेलवे अधिनियम के तहत अपराध के तौर पर शामिल किया है। यह जानकारी शनिवार को जारी एक आदेश से मिली।
रेलवे द्वारा जारी आदेश में कहा गया, कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए जारी विशिष्ट दिशानिर्देशों में मास्क पहनना शामिल है। भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेनों की आवाजाही के लिए 11 मई, 2020 को जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में कहा गया है कि सभी यात्रियों को सलाह दी जानी चाहिए कि उन्हें प्रवेश और यात्रा के दौरान फेस कवर या मास्क पहने हुए होना चाहिए।
आदेश में यह भी कहा गया है कि यह छह महीने की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से इस संबंध में अगले निर्देश जारी होने तक लागू रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि एक दिन में कोविड-19 के 2,34,692 नए मामले सामने आने और 1341 और मरीजों की मौत होने से भारत में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,45,26,609 हो गई, जबकि मृतक संख्या बढ़कर 1,75,649 हो गई।