बहरहाल, निचली अदालत ने दोषी व्यक्तियों को 1 महीने की जमानत दी ताकि वे फैसले को ऊपरी अदालतों में चुनौती दे सकें। इसने बनर्जी और गौतम पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जबकि अग्रवाल को 60 लाख रुपए जुर्माना भरने के लिए कहा गया। इसने सीटीएल और कैस्ट्रन खनन लिमिटेड (सीएमएल) पर क्रमश: 60 लाख रुपए और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।