अदालत ने निजी कंपनी मेसर्स आर्यन इंफ्राटेक प्राइवेट लि. की शिकायत पर मेसर्स रिंगिंग बेल्स प्राइवेट लि. (आरबीपीएल), उसके प्रबंध निदेशक मोहित गोयल तथा उसके निदेशक अनमोल गोयल तथा सुमित गोयल एवं सीईओ धारणा गोयल तथा अध्यक्ष अशोक चड्डा को तलब किया है।
अपने आदेश में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवारिया ने रेखांकित किया कि चैक बाउंस होने के बाद आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा गया लेकिन वे भुगतान करने में विफल रहे। अदालत ने कहा, ‘आरोपियों को तलब करने के लिए काफी सामग्री उपलब्ध है। इसीलिए प्रथम दृष्ट्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत दंड का मामला बनता है..।’ अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है।