एक अप्रैल से लागू होगा गार

शनिवार, 28 जनवरी 2017 (09:30 IST)
नई दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि जनरल एंटी एवॉयडेंस रूल (गार) एक अप्रैल 2017 से लागू होगा। 
 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शुक्रवार को यहां जारी स्पष्टीकरण में कहा कि आकलन वर्ष 2018-19 से गार प्रभावी होगा इसलिए यह वित्त वर्ष 2017-18 से लागू होगा। उसने कहा कि आयकर नियम 1962 के नियम 10 यू और 10 यू सी के मामलों में गार लागू नहीं होगा। आयकर कानून 1961 के अध्याय एक्स ए में गार के प्रावधानों का उल्लेख है। 
 
सीबीडीटी ने कहा कि हितधारकों और उद्योग संगठनों ने गार के लागू किए जाने के प्रावधानों पर स्पष्टीकरण देने का आग्रह किया था। इसके मद्देनजर एक कार्य समूह का गठन किया गया था जिसको इस संबंध में उठाए गए मुद्दों का अध्ययन करने के लिए कहा गया था। इसी को लेकर शुक्रवार को यह स्पष्टीकरण जारी किया गया है। 
 
सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) के न्याय क्षेत्र का निर्धारण गैर कर व्यावसायिक के आधार पर किया जाएगा और इसका मुख्य उद्देश्य कर का लाभ नहीं दिया जाना है और इस मामले में गार प्रभावी नहीं होगा।(वार्ता)      

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