केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शुक्रवार को यहां जारी स्पष्टीकरण में कहा कि आकलन वर्ष 2018-19 से गार प्रभावी होगा इसलिए यह वित्त वर्ष 2017-18 से लागू होगा। उसने कहा कि आयकर नियम 1962 के नियम 10 यू और 10 यू सी के मामलों में गार लागू नहीं होगा। आयकर कानून 1961 के अध्याय एक्स ए में गार के प्रावधानों का उल्लेख है।