Ranya Rao को तीसरी बार झटका, जमानत याचिका नामंजूर, जानिए Gold smuggling case में अब तक क्या-क्या हुआ
कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को तीसरी बार कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बेंगलुरु की एक सत्र अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। डीजीपी रैंक के वरिष्ठ IPS अधिकारी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी रान्या राव को 14.2 किलोग्राम सोने की तस्करी के आरोप में 3 मार्च को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। इसकी कीमत करीब 12.56 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई है।
गिरफ्त में आए थे मददगार
इससे पूर्व दो बार उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। रान्या ने सोना खरीदने के लिए हवाला चैनलों का इस्तेमाल करने की बात खुद कबूल की है। इस केस में DRI ने तस्करी के सोने को ठिकाने लगाने में हर्षवर्धिनी रान्या उर्फ रान्या राव की कथित तौर पर मदद करने के आरोप में एक व्यापारी साहिल जैन को गिरफ्तार किया है।
घर पर भी मिला था सोना और कैश
मामले में रान्या राव और होटल व्यवसायी तरुण राजू को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। रान्या के सहयोगी तरुण राज, जिन्होंने एक साथ दुबई की 26 यात्राएं की थीं, इस मामले में दूसरे आरोपी हैं और वह भी अपनी जमानत याचिका पर अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। DRI ने रान्या राव के घर की तलाशी ली थी, जहां अधिकारियों ने 2.06 करोड़ रुपए के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपए की भारतीय मुद्रा बरामद की थी। Edited by: Sudhir Sharma