नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बंपर गार्ड लगाने को गैर कानूनी घोषित किया है। सरकार ने राज्यों से बंपर गार्ड लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा है।
सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एक आदेश में बंपर गार्ड को 1988 मोटर वाहन कानून की धारा 52 का उल्लंघन बताया गया है। मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कहा है कि ऐसे गैर-कानूनी बंपर गार्ड लगाने वाले कार मालिकों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।