जीएसटी के बाद क्या सस्ता होगा, क्या महंगा...

शुक्रवार, 19 मई 2017 (15:55 IST)
नई दिल्ली। जीएसटी लागू होने के बाद कुछ वस्तुएं स‍स्ते दाम में मिलेगी तो कुछ के दाम बढ़ जाएंगे। जानिए क्या होगा आप पर असर... 
 
* 2500 से 5000 वाले होटलों पर 18 फीसदी टैक्स।
* जीएसटी के लिए सरकार ने चार स्लैब बनाए। इसमें 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 फीसदी टैक्स लगेगा।
* बिना एसी वाले रेस्टोरेंट में 12 फीसदी टैक्स लगेगा।
* लग्जरी रेस्टोरेंट और होटलों पर लगेगा 28 फीसदी टैक्स।
* सिनेमा हॉल के टिकट अब देना होगा कम टैक्स।
* खाने पीने और जरूरी सामानों पर नहीं लगेगा टैक्स। 
* स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा पर टैक्स में छूट। 
* रेल, सड़क और हवाई यातायात पर लगेगा 5 फीसदी टैक्स। 
* 1000 से कम किराए वाले होटल जीएसटी के दायरे से बाहर।
* एसी और रेफ्रिजरेटर पर 28 प्रतिशत का कर लगेगा, वहीं जीवनरक्षक दवाओं को पांच प्रतिशत के कर स्लैब में रखा गया है। सभी पूंजीगत सामान के लिए कर की दर 18 प्रतिशत होगी, जो अभी 28 प्रतिशत है। 
* दैनिक उपभोग की वस्तुओं जैसे चीनी, चाय, काफी (इंस्टेंट काफी के अलावा) व खाद्य तेलों पर पांच प्रतिशत की सबसे कम कर दर लगेगी जो कि लगभग मौजूदा स्तर पर ही है। 
* जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद विशेषकर गेहूं व चावल सहित अनाजों की कीमतों में कमी आएगी क्योंकि इन्हें जीएसटी से छूट दी गई है। फिलहाल कुछ राज्य इन पर मूल्यवर्धित कर लगाते हैं।  
* कारों पर जीएसटी की सबसे उंची दर लगेगी। इसके अलावा इस पर एक से 15 प्रतिशत का उपकर भी लगेगा। छोटी कारों पर 28 प्रतिशत की उपरी कर दर के साथ एक प्रतिशत का उपकर लगेगा। 
* मध्यम आकार की कारों पर तीन प्रतिशत का उपकर और लग्जरी कारों पर 15 प्रतिशत का उपकर लगेगा। बोतलबंद पेय पर 28 प्रतिशत का कर लगेगा।   
* केश तेल, साबुन व टूथपेस्ट जैसे आम उपभोग वाले उत्पादों पर 18 प्रतिशत की जीएसटी या एकल राष्ट्रीय बिक्रीकर दर लागू होगी। इन उत्पादों पर इस समय कुल मिलाकर 22-24 प्रतिशत कर लगता है।
* कोयले पर कर की दर पांच प्रतिशत होगी, जबकि अभी इस पर 11.69 प्रतिशत का कर लगता है। इससे बिजली उत्पादन सस्ता होगा।
 

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