उत्तरप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 'पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में बलात्कार का जिक्र नहीं किया है। 19 वर्षीय दलित युवती के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या की सीबीआई जांच या एसआईटी जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है।