आदेश में यह भी कहा गया कि चूंकि इमारत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थी और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने घर खाली करने का नोटिस जारी किया था, नवंबर में न्यायालय द्वारा इमारत गिराए जाने पर अंतरिम रोक समाप्त हो गई थी।
एसबीयूटी के वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि परिसर में एक प्रार्थना कक्ष था, लेकिन इसे मस्जिद के रूप में नहीं बनाया गया था। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की संपत्तियों के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित योजना के अनुसार, एसबीयूटी किराएदारों को मुफ्त में पुनर्वास करने और प्रार्थना हॉल भी प्रदान करने के लिए तैयार था।