नई गाइडलाइंस के मुताबिक सिनेमाघर, थिएटर, स्वीमिंग पूल आदि को लेकर जारी पाबंदियां यथावत हैं। स्वीमिंग पूल्स का इस्तेमाल सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ही हो सकेगा। सामाजिक, धार्मिक आदि कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। यदि राज्य सरकारें को लगता है तो वे इस संख्या को परिस्थितियों के अनुरूप कम कर सकती हैं।