कुत्ते के काटने पर मालिक को कितनी हो सकती है जेल?

क्या आपको कुत्ता या अन्य जानवर पालने का शौक है? यदि हां तो अपने पालतू पशु को संभालकर रखें अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। हाल ही में गाजियाबाद के एक पार्क में एक बच्चे पर पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने जानलेवा हमला कर दिया। इससे के बच्चे के चेहरे पर 200 टांके आए थे। गाजियाबाद में ही लिफ्ट में एक बच्चे को पालतू कुत्ते ने काट लिया, उस समय उसकी मालकिन भी साथ थी। इसका सबसे दुखद पहलू यह था कि बच्चे को काटने के बाद कुत्ते की मालकिन के चेहरे पर अफसोस के भाव तक नहीं थे।
 
हालांकि नगर निगम ने इन दोनों ही मामलों में मालिकों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर इलाके में एक व्यक्ति को उसके पालतू कुत्ते द्वारा एक आदमी के निजी अंग को काटने के मामले में प्रकरण दर्ज कर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। 
नगर निगम का जुर्माना अपनी जगह है, लेकिन कुत्ता या अन्य पालतू पशुओं से यदि किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचता है तो धारा 289 के तहत कुत्ते या पशु के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है। इसके लिए सजा और आर्थिक जुर्माने का भी प्रावधान है। हालांकि यह एक जमानती अपराध है, लेकिन ज्यादा उचित होगा कि पालतू पशुओं को सावधानी से रखें ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को हानि न पहुंचे।
 
क्या कहते हैं जानकार : एडवोकेट मनीष पाल के मुताबिक कुत्ते या पालतू पशु द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए जाने की स्थिति में आईपीसी की धारा 289 के तहत प्रकरण दर्ज किया जा सकता है। यह एक संज्ञेय अपराध है। हालांकि यह धारा जमानती है। इस तरह मामलों में कुत्ते या अन्य पालतू पशुओं के मालिकों को 6 माह तक की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना किया जा सकता है। इसके साथ ही दोषी पाए जाने पर दोनों सजाओं से भी दंडित किया जा सकता है।
पाल कहते हैं कि यदि व्यकित की चोट गंभीर किस्म की होती है तो आईपीसी की अन्य धाराओं में भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। जिसमें सजा और जुर्माने की अवधि बढ़ सकती है। 
 
कोर्ट से मांगी आवारा कुत्तों को मारने की इजाजत : दूसरी ओर, केरल सरकार ने आवारा और रेबीज की चपेट में आए कुत्तों को मारने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है। एक जानकारी के मुताबिक केरल में 5 साल में 8 लाख लोगों को कुत्तों ने काटा है। इस साल ही करीब 1 लाख 20 हजार लोगों को कुत्तों ने काटा है। 
 
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने : आवारा और पालतू कुत्तों के काटने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि देश में आवारा और पालतू कुत्ते द्वारा काटे जाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि लोगों की सुरक्षा और पशुओं के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। इस मुद्दे पर कोई समाधान निकालना होगा।

वेबदुनिया पर पढ़ें

सम्बंधित जानकारी