केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि उसने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम में हाल ही में लाई गई धारा 37ए(1) के तहत यह कार्रवाई की। यह धारा ईडी को इस बात का अधिकार प्रदान करता है कि यदि भारत के बाहर इस कानून का उल्लंघन कोई विदेशी धन या अचल संपत्ति रखी गई है तो वह भारत में उसके बराबर की संपत्ति जब्त कर सकती है।
यह एचएसबीसी कालाधन सूची में फेमा के तहत पहली कार्वाई की है। एजेंसी ने कहा कि उसने फेमा के तहत चेन्नई के प्रदीप डी कोठारी की 1.59 करोड़ रुपए की चल संपत्ति जब्त की है। अधिकारियों ने बताया कि ईडी ने 352,258 डॉलर (वर्तमान में 2.2 करोड़ रुपए) के विदेशी मुद्रा के क्रेडिट के सिलसिले में कोठारी के खिलाफ जांच शुरू की। यह धन एचएसबीसी बैंक में रखा गया है।