बैंक के कार्यकारी निदेशक अनूप बागची ने कहा, 'इस सुविधा का बार बार लाभ उठाने पर कोई रोक नहीं है। रोक सिर्फ बकाया राशि होने पर है।' उन्होंने आगे बताया कि इसके लिए पेटीएम के साथ कोई वाणिज्यिक प्रबंध नहीं किया गया है। बकाया चुकता नहीं किए जाने की स्थिति में बैंक ही कार्रवाई करेगा न कि पेटीएम। (भाषा)