नई दिल्ली। अगर आपका बिजली का बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा आता है तो यह खबर आपके लिए है। एक लाख से अधिक बिजली बिल भरने वाले, घरों के संयुक्त मालिक और विदेश यात्रा पर सालाना 2 लाख रुपए से अधिक खर्च करने वाले अब आईटीआर-1 यानी सहज फॉर्म से रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे।