ट्रेन में टिकट बुकिंग करते समय बर्थ चुनने का ऑप्शन दिया जाता है। इसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार बर्थ का चयन करते हैं। अगर आप ट्रेन में रात में सफर कर रहे हैं तो भी ये नियम आपको जान लेना चाहिए। आप अपने साथ यात्रियों और सामान के अनुसार अपर, लोअर, मीडिल में से बर्थ चुनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि रेलवे में अपर, लोअर और मीडिल बर्थ को लेकर भी अलग-अलग नियम हैं।
ट्रेन में सफर कर रहे हर व्यक्ति की यात्रा आरामदायक हो, यह रेलवे की जिम्मेदारी होती है। रेलवे ने यात्रियों के लिए आरक्षित श्रेणियों में कई नियम बनाए हैं। रेलवे में सफर करने के दौरान आपको इन नियमों की जानकारी होना चाहिए। आइए जानते हैं मिडिल बर्थ के लिए रेलवे में क्या हैं नियम-
रेलवे गाइड लाइन के मुताबिक 10 बजे के बाद टीटीई भी आपको वेरिफिकेशन के लिए परेशान नहीं कर सकता है। सुबह 6 से रात 10 बजे के बीच ही टीटीई को टिकटों का वेरिफिकेशन करना जरूरी होता है। रात में सोने के बाद किसी भी यात्री को परेशान नहीं किया जा सकता। हालांकि रात को 10 बजे के बाद यात्रा शुरू करने वाले यात्रियों पर यह नियम लागू नहीं होता है।