रॉबर्ट वाड्रा को मिली गिरफ्तारी से राहत, अदालत ने बढ़ाई अं‍तरिम जमानत की अवधि

शनिवार, 16 फ़रवरी 2019 (23:01 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज किए गए मनी लान्ड्रिंग के मामले में शनिवार को रॉबर्ट वाड्रा की अंतरिम जमानत की अवधि 2 मार्च तक बढ़ा दी और निर्देश दिया कि जब कभी उनसे कहा जाए, वे जांच में शामिल हों। एजेंसी ने दावा किया कि वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे।
 
वाड्रा के वकील ने अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने अग्रिम जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए अधिक समय का आग्रह किया था। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई वाड्रा की अंतरिम जमानत को बढ़ा देते कहा कि अगली सुनवाई तक उन्हें गिरफ्तारी से बचाव की राहत मिलती रहेगी।
 
अदालत ने वाड्रा के करीबी एवं मामले के सह आरोपी मनोज अरोड़ा की गिरफ्तारी पर भी अगली सुनवाई यानी 2 मार्च तक रोक लगा दी है। निदेशालय ने वाड्रा की जमानत याचिका का विरोध करते हुए अदालत से कहा कि इस मामले में उन्हें वाड्रा से पूछताछ करने की जरूरत है। निदेशालय ने यह भी बताया कि वाड्रा को पूछताछ के लिए मंगलवार को तलब किया गया है।
 
ईडी की तरफ से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक डीपी सिंह एवं अधिवक्ता नीतेश राणा ने बताया कि वाड्रा सहयोग नहीं कर रहे हैं और गोलमाल जवाब दे रहे हैं। हालांकि वाड्रा का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी ने इन आरोपों से इंकार करते हुए कहा कि जब भी बुलाया गया या जब भी जरूरत पड़ी, वे पूछताछ के लिए आने के लिए तैयार रहेंगे।
 
अदालत ने कहा कि वकील ने बताया है कि रॉबर्ट वाड्रा जांच में शामिल हो चुके हैं और जांच के दौरान सहयोग कर रहे हैं। वकील ने कहा है कि याचिकाकर्ता (वाड्रा) जांच में शामिल होंगे और जब कभी जांच अधिकारी जांच में शामिल होने को कहेंगे, वे शामिल होंगे और सहयोग करने को तैयार हैं। तथ्यों पर परिस्थितियों के अनुसार याचिकाकर्ता को आदेश दिया जाता है कि जब कभी जांच अधिकारी जांच में शामिल होने को कहें, वे इसके लिए तैयार रहें।
 
विशेष लोक अभियोजक डीपी सिंह ने अदालत को बताया कि वाड्रा जहां कहीं जाते हैं, एक 'बारात' उनके साथ चलती है चाहे वे एजेंसी के दफ्तर जाते हों या अदालत आते हों। उन्होंने मीडिया की ओर इशारा करते हुए कहा कि कुछ लोग हमेशा 'बारात' लेकर चलते हैं, वाड्रा उनमें से एक हैं। वकील ने आरोप लगाया कि वाड्रा मामले के बारे में लिखने एवं उसे उछालने के लिए फेसबुक समेत अन्य सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं।
 
वाड्रा ने लंदन के 12, ब्रायनस्टोन स्कॉयर में 19 लाख पाउंड कीमत की एक संपत्ति की खरीद में हुए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है। संपत्ति पर मालिकाना हक कथित तौर पर वाड्रा का है। एजेंसी ने इससे पहले कहा था कि उसे लंदन में वाड्रा की विभिन्न नई संपत्तियों के बारे में सूचना मिली है। इसमें 40 एवं 50 लाख पाउंड के 2 घर, 6 अन्य फ्लैट एवं अन्य संपत्तियां शामिल हैं। (भाषा)

वेबदुनिया पर पढ़ें

सम्बंधित जानकारी