नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने सीबीआई (CBI) की तरफ से दर्ज किए गए INX मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को जमानत दे दी है, लेकिन चिदंबरम ईडी मामले में 24 अक्टूबर तक कस्टडी में हैं।
सीबीआई ने 2007 में 305 करोड़ रुपए का विदेशी चंदा लेने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संबर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की एक मंजूरी में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए 15 मई, 2017 को चिदंबरम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद ईडी ने 2017 में इस संबंध में मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया था।