सीबीआई की तरफ से पेश हो रहे अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया था। चिदंबरम ने कल एयरसेल-मैक्सिस मामले में गिरफ्तारी से बचाव के लिए एक सुनवाई अदालत में याचिका दायर की थी और इसके बाद आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में राहत के लिए याचिका दायर की। जांच एजेंसी ने इस मामले में पूछताछ के लिए उन्हें तलब किया था। (भाषा)