क्या कहता है अनुच्छेद 9 : संविधान के अनुच्छेद 9 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो उसे भारत की नागरिकता रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दरअसल, हमारा देश कुछ शर्तों के अधीन दोहरी नागरिकता प्रदान नहीं करता है। (एजेंसी/वेबदुनिया)