सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में कहा है कि दोनों ने कुल जब्त राशि में से 34 करोड़ रुपए नए नोटों में बदले थे। दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अदालत दोनों की जमानत याचिकाओं के साथ साथ सीबीआई की उस याचिका पर 23 दिसंबर को सुनवाई करेगी, जिसमें एजेंसी ने दोनों की हिरासत मांगी है।
सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि तमिलनाडु के मुख्य सचिव पीआरएम राव के बेटे के साथ व्यवसाई के ताल्लुकात भी आयकर विभाग की जांच के घेरे में है और ऐसा माना जा रहा है कि ठेकेदार रेड्डी ने राज्य भर में खनन के ठेके हासिल करने में कथित तौर पर उनका सहयोग लिया। आयकर विभाग आज राव के परिसरों की तलाशी ली जा रही है।
सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने रेड्डी और उनके दो सहयोगियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के अलावा भादंसं के तहत आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। रेड्डी और प्रेम कुमार के पास से 170 करोड़ रुपए मिले, जिसमें 2000 रुपए के नए नोटों में 34 करोड़ रुपए जब्त किए। इसके अलावा 127 किलोग्राम सोना भी जब्त किया गया।