प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 186, 188, 353, 332 के साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला भी दर्ज किया है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन द्वारा यह मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस के मुताबिक पुलिस ने होली फैमिली अस्पताल में निकट प्रदर्शनकारियों की उग्र भीड़ को रोकने के लिए काफी संयम का परिचय दिया, लेकिन उन्होंने पुलिस के बैरिकेड्स को फेंकने की कोशिश की थी। पुलिस ने कहा कि वे बिना अनुमति संसद तक मार्च निकाल कर रहे थे। पुलिस ने उपद्रवी छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज करने की भी पुष्टि की है।