श्रीनगर। कठुआ में मासूम बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पठानकोट कोर्ट ने सोमवार को 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने सांझीराम, दीपक खजूरिया, आनंद दत्ता और प्रवेश, तिलकराज और सुरेन्द्र को अदालत ने दोषी करार दिया है। विशाल को बरी कर दिया गया।
पुलिस की अपराध शाखा ने इस मामले में ग्राम प्रधान सांजी राम, उसके बेटे विशाल, किशोर भतीजे तथा उसके दोस्त आनंद दत्ता को गिरफ्तार किया था। मामले में 2 विशेष पुलिस अधिकारियों दीपक खजूरिया और सुरेंद्र वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया। मामले में रोजाना आधार पर सुनवाई पड़ोसी राज्य पंजाब के पठानकोट में जिला और सत्र अदालत में पिछले साल जून के पहले सप्ताह में शुरू हुई थी।