सिर्फ 3 दिन, आधार कार्ड PAN से लिंक नहीं कराया तो बेकार हो जाएगा

Webdunia
शनिवार, 28 सितम्बर 2019 (08:54 IST)
अगर आपने अपने PAN Card और Aadhar card को लिंक नहीं करवाया है तो 3 दिनों में यह काम जरूर कर लें। अगर आप 30 सितंबर 2019 से पहले पैन को आधार से लिंक नहीं करवाते हैं तो वह बेकार हो सकता है।
 
आप आसानी से घर बैठे ऑनलाइन भी अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। इस वेबसाइट पर लेफ्ट साइड पर 'लिंक आधार' का ऑप्शन दिया गया है।
 
इस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा। इस पेज के खुलने के बाद आप अपना आधार और पैन नंबर भर सकते हैं। इसके बाद आपको कैप्चा कोड भरना होगा और फिर 'लिंक आधार' के विकल्प पर क्लिक करना होगा। 'लिंक आधार' के विकल्प पर क्लि​क करने के बाद एक और नया पेज खुलेगा। इस पेज पर आपको जानकारी दी जाएगी कि आपके पैन और आधार को लिंक करने के लिए यूआईडीएआई को एप्लीकेशन भेजा जा चुका है।
 
आपको लिंक के समय इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि आधार और पैन कार्ड में आपके बारे में दी गई सारी जानकारी एक जैसी हो। खासकर अगर जन्म तारीख में अंतर हुआ तो आपको लिंक करने में परेशानी आ सकती है।
 
यहां चेक करें स्टेटस : सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। 'Link Aadhaar' के विकल्प पर क्लिक करें। अपने स्टेटस को देखने के लिए ‘Click here’ पर क्लिक करें। नई विंडो पर पैन और आधार की डिटेल्स भरें। अपना स्टेटस चेक कर लें। अगर आधार और पैन लिंक नहीं कराया है तो तुरंत कराएं। 

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