अधिकारियों ने कहा कि फरवरी के शुरू में मेजर गोगोई और उनके चालक के खिलाफ समरी ऑफ एवीडेंस के पूरा होने के बाद कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया शुरू हुई और दोनों को 2 मामलों में निर्देशों के विपरीत एक स्थानीय निवासी से दोस्ती करने और संचालन क्षेत्र में रहने के दौरान अपनी तैनाती की जगह से दूर होने के मामले में दोषी पाया गया।
उन्होंने कहा कि सैन्य अदालत में आरोपियों के साथ ही गवाहों के बयान दर्ज किए गए और सजा दी गई है जिसका निरीक्षण सैन्य मुख्यालय द्वारा किया जाएगा। आर्मी कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी (सीओआई) ने पिछले साल 23 मई को श्रीनगर के एक होटल में हुई घटना में मेजर गोगोई और उनके चालक को दोषी ठहराने के बाद मेजर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की थी।