नई दिल्ली। पूर्व क्रिकेटर मनिंदर सिंह और अलग रह रही उनकी पत्नी ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि उन्होंने 16 साल पुराने अपने वैवाहिक विवाद को सहमति से सुलझाने का फैसला किया है।
अदालत को बताया गया कि पूर्व क्रिकेटर उन्हें 1.75 करोड़ रुपए की रकम देने को राजी हो गए हैं। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति दीपा शर्मा की पीठ के सामने यह हलफनामा दिया गया जिसे उन्हें रिकॉर्ड पर रखा और क्रूरता के आधार पर सिंह को तलाक देने के परिवार अदालत के फैसले के खिलाफ महिला की याचिका का निपटारा कर दिया।
क्रूरता और अलग रहने को आधार बनाते हुए पूर्व क्रिकेटर अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए 2002 में परिवार अदालत चले गए थे। दोनों की 1990 में शादी हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं- एक बेटी और एक बेटा।
सिंह की अलग रह रही पत्नी मेली सिंह ने फैसले को चुनौती देते हुए दावा किया कि निचली अदालत का आदेश उनके बीच भेजे गए कुछ एसएमएस के गलत आकलन पर आधारित था। अदालत ने पूर्व के आदेश में उल्लेख किया था तथा इसके अलावा दोनों के बीच वित्तीय मुद्दों पर भी सहमति नहीं बन पाई और इस कारण से मामला खिंचता चला गया। (भाषा)