उन्होंने कहा, श्रम मंत्रालय ने संशोधन विधेयक के मसौदे पर चर्चा के लिए ट्रेड यूनियनों व नियोक्ताओं की बुधवार को एक त्रिपक्षीय बैठक की। मातृत्व लाभ कानून, 1961 के मुताबिक, वर्तमान में एक कामकाजी महिला 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश के लिए पात्र है, जिसमें से छह सप्ताह का अवकाश, प्रसव की संभावित तिथि से पहले के लिए है। (भाषा)