प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। इसके बाद सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के विभिन्न प्रावधानों को संशोधित किया जाएगा। इसमें आयात-निर्यात, अधिनियम के उल्लंघन इत्यादि के प्रावधान संशोधित होंगे और इसके कई प्रावधानों को खत्म भी कर दिया जाएगा जिसमें करों की विविधता का प्रावधान भी है।