Modi surname defamation case : गुजरात हाईकोर्ट कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुनाएगा जिसमें उन्होंने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया है।
हाईकोर्ट द्वारा गुरुवार को जारी सूची के अनुसार न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक की अदालत शुक्रवार सुबह 11 बजे फैसला सुनाएगी। दोषसिद्धि पर रोक लगने से गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।
न्यायमूर्ति प्रच्छक ने मई में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वे ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अंतिम आदेश पारित करेंगे।
राहुल गांधी के वकील ने 29 अप्रैल को सुनवाई के दौरान गुजरात हाईकोर्ट में तर्क दिया था कि एक जमानती एवं गैर-संज्ञेय अपराध के लिए अधिकतम 2 साल की सजा का मतलब है कि उनके मुवक्किल अपनी लोकसभा सीट खो सकते हैं।
क्या कहा था राहुल गांधी ने : 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल ने अपने भाषण में कहा था कि चोरों का सरनेम मोदी है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी। इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी तीन बार कोर्ट में पेश हुए थे।
2 साल की जेल की सजा सुनाई थी सूरत कोर्ट ने : गुजरात में भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी।
फैसले के बाद गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे।
कांग्रेस की क्या थी दलील : राहुल गांधी की ओर से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान अप्रैल में कहा था कि मोढ और तेली सहित कई लोग गुजरात में मोदी सरनेम लिखते हैं। राहुल के बयान को सबसे जोड़ना सही नहीं है। याचिका दायर करने वाले का ये कहना कि देश के 13 करोड़ लोगों की मानहानि हुई है। अपने आप में ही मजाक है।
बीजेपी ने क्या कहा : भजापा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने दावा किया था कि राहुल गांधी ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) अपमान किया है। ऐसे में उन्हें ओबीसी समाज से माफी मांगनी चाहिए।