शहाबुद्दीन वापस जेल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने की जमानत रद्द

शुक्रवार, 30 सितम्बर 2016 (13:06 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने विवादास्पद राजद नेता शहाबुद्दीन को हत्या के एक मामले में जमानत देने का पटना उच्च न्यायालय का आदेश शुक्रवार को निरस्त कर दिया। न्यायालय ने गैंगसटर से राजनीतिक बने राजद के इस नेता को तत्काल समर्पण करने या फिर बिहार पुलिस को उसे तुरंत हिरासत में लेने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति पीसी घोष और न्यायमूर्ति अमिताव राय की पीठ ने बिहार सरकार और निचली अदालत को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राजीव रोशन हत्याकांड के मुकदमे की सुनवाई कानून के प्रावधानों के तहत शीघ्र पूरी हो। शहाबुद्दीन को दोहरे हत्याकांड में उम्रकैद की सजा मिल चुकी है जबकि पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में उसे जमानत भी दे दी है।
 
 
शीर्ष अदालत ने शहाबुद्दीन की जमानत रद्द करने के लिए दायर याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई पूरी की थी। न्यायालय ने उच्च न्यायालय सहित विभिन्न न्यायिक मंचों पर तमाम मामलों में राजद के इस बाहुबली की जमानत का विरोध करने के प्रति बिहार की नीतीश सरकार के ढुलमुल रवैए की आलोचना की थी। 

जानिए पूरा घटनाक्रम : 
 
7 सितंबर : पटना उच्च न्यायालय ने हत्या के एक मामले में शहाबुद्दीन को जमानत दी।
 
10 सितंबर : दर्जनों मामलों के सिलसिले में 11 साल भागलपुर जेल में बंद रहने के बाद शहाबुद्दीन की रिहाई।
 
16 सितंबर : शहाबुद्दीन के इशारे पर सीवान के चन्द्रकेश्वर प्रसाद के 3 बेटों की कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। प्रसाद जमानत रद्द करवाने के लिए उच्चतम न्यायालय गए। बिहार सरकार भी उच्चतम न्यायालय पहुंची।
 
19 सितंबर : उच्चतम न्यायालय ने अपीलों पर शहाबुद्दीन को नोटिस जारी किया।
 
23 सितंबर : मारे गए पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी सुरक्षा और मामला दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए उच्चतम न्यायालय पहुंचीं। उच्चतम न्यायालय ने लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप और शहाबुद्दीन को नोटिस जारी किया।
 
25 सितंबर : चन्द्रकेश्वर प्रसाद की पत्नी कलावतीदेवी उस मामले में शहाबुद्दीन की जमानत रद्द करने की मांग को लेकर उच्चतम न्यायालय गईं जिसमें उन्हें पहले ही आजीवन करावास की सजा मिली थी।
 
28 सितंबर : उच्चतम न्यायालय ने शहाबुद्दीन को जमानत देने से पहले पटना उच्च न्यायालय के समक्ष तथ्य नहीं रखने के लिए बिहार सरकार की आलोचना की।
 
29 सितंबर : उच्चतम न्यायालय ने शहाबुद्दीन की जमानत को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा।
 
30 सितंबर : उच्चतम न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के आदेश रद्द किया, 2014 में राजीव रोशन की हत्या मामले में शहाबुद्दीन की जमानत को रद्द की। (भाषा)

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