एमआरपी से ज्यादा में दुकानदार बेचे सामान तो यहां करें शिकायत

मंगलवार, 27 मार्च 2018 (14:48 IST)
अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से ज्यादा की कीमत में सामान बेचने वालों पर सरकार सख्ती होने जा रही है। बढ़ती शिकायतों को लेकर हाल में एक बैठक हुई। इसमें ऐसा करने वालों को ज्यादा जुर्माना लगाने और सजा का वक्त बढ़ाने पर विचार किया गया है।

उपभोक्ता मंत्रालय के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते ही, एमआरपी से ज्यादा पर सामान बेचने वालों को 5 लाख रुपए जुर्माना देना होगा और उन्हें 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। उपभोक्ता मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक 1 जुलाई 2017 से 22 मार्च 2018 तक 636 से ज्यादा शिकायतें मिल चुकी थीं।

ऐसे में मंत्रालय ने नियमों में और सख्ती करने का विचार किया है। तैयार प्रस्ताव को पास करवाने के लिए 'लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट' की धारा 36 में संशोधन करना होगा।  वर्तमान में ग्राहकों से एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलने पर पहली गलती पर 25 हजार रुपए का जुर्माना है, जिसे बढ़ाकर एक लाख रुपए किया जाने का प्रस्ताव है। दूसरी गलती पर अभी 50 हजार लिए जाते हैं, जिसे बढ़ाकर 2.5 लाख किए जाने की बात है।

तीसरी गलती पर अभी 1 लाख रुपए का जुर्माना लगता है, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का विचार है।  इसके साथ ही सजा को भी और कड़ा किया जा सकता है। फिलहाल एक साल की सजा का नियम है। प्रस्ताव में इसे 1.5 साल से 2 साल तक करने पर बात की गई।

मंत्रालय को सबसे ज्यादा शिकायतें महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से मिलती हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा, झारखंड से भी ऐसे मामले सामने आए हैं। अगर कोई दुकानदार आपसे भी एमआरपी से ज्यादा में सामान बेचता है तो आप उसकी शिकायत 1800-11-4000 (टोल-फ्री) पर दर्ज होती है। +918130009809 पर एसएमएस करके भी ऐसा किया जा सकता है। मंत्रालय की वेबसाइट consumerhelpline.gov.in की भी मदद ली जा सकती है। (Photo: Social Media)

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