प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर तथा न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की एक पीठ ने कहा कि यह तमिलनाडु सरकार की याचिका पर एक स्पष्टीकरण आदेश जारी करेगी, जिसे इस मुद्दे पर मद्रास उच्च न्यायालय ने स्पष्टीकरण के लिए शीर्ष न्यायालय का रूख करने को कहा था।
गौरतलब है कि शीर्ष न्यायालय ने देश भर में राजमार्गों से 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री प्रतिबंधित कर दी थी लेकिन इस साल 11 जुलाई को इसने कुछ राहत देते हुए नगर निकाय क्षेत्रों में राजमार्गों के पास मौजूद शराब दुकानों को चलने की इजाजत दी। इस सिलसिले में केंद्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़ ने एक याचिका दायर की थी।