NCLAT admits petitions by Meta and Whats: राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के आदेश के खिलाफ मेटा (Meta) प्लेटफॉर्म्स और व्हॉट्सएप (WhatsApp) की याचिकाओं को गुरुवार को स्वीकार कर लिया। सीसीआई ने अपने आदेश में मेटा पर अपनी दबदबे वाली स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था।
सिब्बल ने कहा कि उच्चतम न्यायालय को गोपनीयता नीति पर निर्णय लेने दें और वैधानिक नियम आने दें, फिर आप (एनसीएएलटी) मामले को उठा सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। हालांकि सीसीआई की ओर से उपस्थित अधिवक्ता समर बंसल ने कहा कि शीर्ष न्यायालय में लंबित मामले और सीसीआई द्वारा की गई जांच के बीच कोई संबंध नहीं है। पीठ के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि डेटा गोपनीयता कानून केवल व्यक्तिगत डेटा पर विचार करेगा जबकि प्रतिस्पर्धा कानून व्यावसायिक डेटा पर विचार करेगा।(भाषा)