न्यायालय ने भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (डीसीआई) और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को भी नोटिस जारी किए तथा मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 मार्च की तारीख मुकर्रर की। इससे पहले एमसीआई ने दलील दी थी कि नीट में उर्दू भाषा को शामिल करने को लेकर उसे कोई एतराज नहीं है, बशर्ते संबंधित राज्य इसके लिए उसे अनुरोध करे।
इस पर एसआईओ के वकील ने अदालत को बताया कि महाराष्ट्र और तेलंगाना की सरकारों ने नीट की परीक्षा से संबंधित आधिकारिक भाषाओं में उर्दू को भी शामिल करने का आग्रह पहले से ही एमसीआई से किया हुआ है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार नीट की परीक्षा 10 भाषाओं में आयोजित की जाएंगी जिनमें हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, ओडिया और कन्नड़ शामिल हैं। (वार्ता)