एक अलग अधिसूचना में डीजीएफटी ने कहा कि अग्रिम प्राधिकरण धारकों, ईओयू (निर्यात उन्मुख इकाइयों) और एसईजेड (विशेष आर्थिक क्षेत्रों) द्वारा कृत्रिम बुने हुए कपड़ों के लिए कच्चे माल के आयात को एमआईपी (न्यूनतम आयात शर्त) से छूट दी जाएगी। सस्ते कपड़ों की आवक को हतोत्साहित करने के लिए सिंथेटिक बुने हुए कपड़ों पर 3.5 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम एमआईपी लागू है।(भाषा)