नई दिल्ली। केन्द्र ने शनिवार को राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्तियों के कर्मचारियों के किसी भी नए पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाए क्योंकि इस श्रेणी में कुछ अपात्र लाभार्थी कोविड-19 टीकाकरण के लिए अपने नामों को नियमों का उल्लंघन करते हुए सूचीबद्ध करा रहे हैं।
केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने एक पत्र में कहा कि 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों के पंजीकरण को-विन पोर्टल पर अनुमति दी जाएगी, और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पहले से पंजीकृत स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों (एचसीडब्ल्यू) और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के सार्वभौमिक टीकाकरण को जल्द से जल्द सुनिश्चित करने को कहा गया।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू हुआ था, जिसमें स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाया गया और 2 फरवरी से अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोविड-19 टीकाकरण का अगला चरण एक मार्च से शुरू हुआ था।