गडकरी ने कहा कि हमारी सड़क परिवहन एवं सुरक्षा विधेयक संसद के आगामी सत्र में पेश करने की योजना है। राज्यों की इस आशंका के बारे में पूछे जाने पर कि नया विधेयक उनके प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का अतिक्रमण करेगा, मंत्री ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और वह राज्यों के बीच सहमति बनाने को लेकर अपनी ओर से भरसक कोशिश कर रहे हैं।
नया सड़क परिवहन एवं सुरक्षा विधेयक में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़े प्रावधान के प्रस्ताव हैं। इसमें कुछ परिस्थितियों में एक बच्चे की मौत होने पर 3 लाख रुपए तक जुर्माने के साथ न्यूनतम सात साल तक की कैद का प्रस्ताव है। साथ ही ड्राइविंग नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रस्ताव किया गया है।