No new changes in income tax system from April 1 : वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने सोमवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 में लोगों के लिए नई आयकर (income tax) व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं है। व्यक्तिगत करदाता अपना आईटीआर (ITR) दाखिल करते समय इस व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकते हैं।
1 अप्रैल 2024 से कोई नया बदलाव नहीं : मंत्रालय ने नई दिल्ली में यह स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर जारी उन सूचनाओं के बाद दिया जिसमें 1 अप्रैल से प्रभावी नई कर व्यवस्था में कुछ बदलावों का दावा किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि 1 अप्रैल 2024 से कोई नया बदलाव नहीं किया गया है।
संशोधित नई आयकर व्यवस्था लागू : 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुए वित्त वर्ष में लोगों के लिए एक संशोधित नई आयकर व्यवस्था लागू की गई थी जिसके तहत कर दरें काफी कम हैं। हालांकि उसमें पुरानी व्यवस्था की तरह विभिन्न छूट तथा कटौती (वेतन से 50,000 रुपए और पारिवारिक पेंशन से 15,000 रुपए की मानक कटौती के अलावा) का लाभ मौजूद नहीं है।
मंत्रालय ने कहा कि नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट कर व्यवस्था है। हालांकि करदाता उस कर व्यवस्था (पुरानी या नई) को चुन सकते हैं, जो उन्हें लगता है कि उनके लिए फायदेमंद है। नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने तक उपलब्ध है।(भाषा)