याचिका में कहा गया है कि उनके माता-पिता की नौ साल पहले एक कार हादसे में मौत हो गई थी। उस समय वे नाबालिग़ थे। जब वे बालिग हुए तो दिल्ली की एक निचली अदालत के आदेश पर इसी साल 17 मार्च को उन्होंने लॉकर खोला था, लेकिन तब तक पुराने नोट जमा कराने की तय समय सीमा बीत चुकी थी। ऐसे में उन्हें पुराने नोट बदलवाने की इजाजत दी जाए। (वार्ता)