राज्य के वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। चीमा ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य गांवों में आपसी भाईचारे को और मजबूत करना है। चीमा ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा, इससे पहले, सरपंच और पंच के चुनाव राजनीतिक दलों के चुनाव चिह्न पर लड़े जा सकते थे। लेकिन कैबिनेट ने फैसला किया कि अब आगामी पंचायत चुनाव राजनीतिक दलों के चुनाव चिह्न के बिना लड़े जाएंगे।
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की यह बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा, पंजाब पंचायत चुनाव नियम, 1994 की धारा 12 में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब गांवों में सरपंच और पंच के चुनाव राजनीतिक पार्टी के चुनाव चिह्न पर नहीं होंगे। चीमा ने कहा कि सरपंच और पंच चुनाव के लिए उम्मीदवारों द्वारा केवल निर्वाचन आयोग द्वारा आवंटित चुनाव चिह्नों का ही प्रयोग किया जाएगा। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour